इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने टोल फ़्री रखने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कंपनी को कहा था कि इस मामले में इनकम टैक्स ने भी अर्जी दायर की है और टोल कंपनी उसकी अर्जी पर जवाब दायर करे.
from Zee News Hindi: States News http://bit.ly/2XJEXDZ
via IFTTT
from Zee News Hindi: States News http://bit.ly/2XJEXDZ
via IFTTT


No comments