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हिरण शिकार केस: सैफ, सोनाली, नीलम और तब्बू को हाईकोर्ट का नोटिस, CJM कोर्ट ने किया था बरी

सह आरोपियों में शामिल दुश्‍यंत सिंह को भी नोटिस जारी किया गया है. मामले की सुनवाई 9 हप्ते बाद होगी. जोधपुर की सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के द्वारा मामले में सह अभियुक्तों को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.

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